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राजनीति
UP: दुष्कर्म पीड़िता की गवाही से पहले खौफनाक अंत! कोल्डड्रिंक में जहर देकर हत्या, घर के बाहर फेंकी लाश; आरोपी 'DM' गिरफ्तार
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📅 05 Mar 2026, 12:16 PM
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आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बरामदपुर पुलिया मंदिर क
आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बरामदपुर पुलिया मंदिर क
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक रूहानी कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ मिलने ही वाला था कि कोर्ट की अंतिम सुनवाई से ठीक पहले उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज आरोप है कि पीड़िता को कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिलाकर मौत के घाट उतारा गया और उसकी लाश को घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी 'डीएम' को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ साल 2023 में दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा (मु0अ0सं0 235/2023) चल रहा था। 5 मार्च को कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई/गवाही होनी थी।
परिजनों का आरोप है कि केस में समझौते का दबाव बनाने और गवाही रोकने के लिए साजिश रची गई। 4 और 5 मार्च की दरम्यानी रात आरोपी ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला और जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को पीड़िता के घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घेराबंदी कर दबोचा गया हत्यारा
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अहरौला थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम (कांस्टेबल सुखराम यादव और अभिषेक मौर्या) के साथ एक्शन में आए। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम पुत्र जियालाल को बरामदपुर पुलिया मंदिर के पास से दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का काला चिट्ठा: पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है:
मु0अ0सं0 54/2026: हत्या (धारा 103(1)/123 BNS) - ताजा मामला
मु0अ0सं0 235/2023: दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट (धारा 363/366/328 IPC व 7/8 पॉक्सो)।
मु0अ0सं0 1793/2024: बिजली चोरी का मामला (एंटी पावर थेफ्ट)।
न्याय की दहलीज पर दम तोड़ गई उम्मीद
इस घटना ने एक बार फिर गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन पीड़िता को अदालत से न्याय की उम्मीद थी, उसी दिन उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या (BNS 103(1)) की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ साल 2023 में दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा (मु0अ0सं0 235/2023) चल रहा था। 5 मार्च को कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई/गवाही होनी थी।
परिजनों का आरोप है कि केस में समझौते का दबाव बनाने और गवाही रोकने के लिए साजिश रची गई। 4 और 5 मार्च की दरम्यानी रात आरोपी ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला और जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को पीड़िता के घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घेराबंदी कर दबोचा गया हत्यारा
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अहरौला थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम (कांस्टेबल सुखराम यादव और अभिषेक मौर्या) के साथ एक्शन में आए। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम पुत्र जियालाल को बरामदपुर पुलिया मंदिर के पास से दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का काला चिट्ठा: पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है:
मु0अ0सं0 54/2026: हत्या (धारा 103(1)/123 BNS) - ताजा मामला
मु0अ0सं0 235/2023: दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट (धारा 363/366/328 IPC व 7/8 पॉक्सो)।
मु0अ0सं0 1793/2024: बिजली चोरी का मामला (एंटी पावर थेफ्ट)।
न्याय की दहलीज पर दम तोड़ गई उम्मीद
इस घटना ने एक बार फिर गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन पीड़िता को अदालत से न्याय की उम्मीद थी, उसी दिन उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या (BNS 103(1)) की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक रूहानी कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ मिलने ही वाला था कि कोर्ट की अंतिम सुनवाई से ठीक पहले उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज आरोप है कि पीड़िता को कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिलाकर मौत के घाट उतारा गया और उसकी लाश को घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी 'डीएम' को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ साल 2023 में दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा (मु0अ0सं0 235/2023) चल रहा था। 5 मार्च को कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई/गवाही होनी थी।
परिजनों का आरोप है कि केस में समझौते का दबाव बनाने और गवाही रोकने के लिए साजिश रची गई। 4 और 5 मार्च की दरम्यानी रात आरोपी ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला और जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को पीड़िता के घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घेराबंदी कर दबोचा गया हत्यारा
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अहरौला थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम (कांस्टेबल सुखराम यादव और अभिषेक मौर्या) के साथ एक्शन में आए। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम पुत्र जियालाल को बरामदपुर पुलिया मंदिर के पास से दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का काला चिट्ठा: पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है:
मु0अ0सं0 54/2026: हत्या (धारा 103(1)/123 BNS) - ताजा मामला
मु0अ0सं0 235/2023: दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट (धारा 363/366/328 IPC व 7/8 पॉक्सो)।
मु0अ0सं0 1793/2024: बिजली चोरी का मामला (एंटी पावर थेफ्ट)।
न्याय की दहलीज पर दम तोड़ गई उम्मीद
इस घटना ने एक बार फिर गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन पीड़िता को अदालत से न्याय की उम्मीद थी, उसी दिन उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या (BNS 103(1)) की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ साल 2023 में दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम (उम्र 32 वर्ष) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा (मु0अ0सं0 235/2023) चल रहा था। 5 मार्च को कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई/गवाही होनी थी।
परिजनों का आरोप है कि केस में समझौते का दबाव बनाने और गवाही रोकने के लिए साजिश रची गई। 4 और 5 मार्च की दरम्यानी रात आरोपी ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला और जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को पीड़िता के घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घेराबंदी कर दबोचा गया हत्यारा
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अहरौला थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम (कांस्टेबल सुखराम यादव और अभिषेक मौर्या) के साथ एक्शन में आए। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी दिलीप कुमार उर्फ डीएम पुत्र जियालाल को बरामदपुर पुलिया मंदिर के पास से दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का काला चिट्ठा: पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है:
मु0अ0सं0 54/2026: हत्या (धारा 103(1)/123 BNS) - ताजा मामला
मु0अ0सं0 235/2023: दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट (धारा 363/366/328 IPC व 7/8 पॉक्सो)।
मु0अ0सं0 1793/2024: बिजली चोरी का मामला (एंटी पावर थेफ्ट)।
न्याय की दहलीज पर दम तोड़ गई उम्मीद
इस घटना ने एक बार फिर गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन पीड़िता को अदालत से न्याय की उम्मीद थी, उसी दिन उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या (BNS 103(1)) की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।