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Azamgarh News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 3 साल 5 माह की सजा
📅 07 Feb 2026, 17:00
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आजमगढ़:
जनपद आजमगढ़ में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के एक मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया है।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल में काटी गई अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास की सजा सुनाई गई।
थाना पवई में दर्ज था NDPS Act का मामला
पुलिस के अनुसार यह मामला थाना पवई में दर्ज किया गया था।
दिनांक 07 सितंबर 2022 को चेकिंग के दौरान पुलिस ने सोनू गौड पुत्र दयासागर गौड, निवासी ग्राम माहूल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया था।
आरोपी के कब्जे से 1.1 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था।
NDPS Act के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
इस संबंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 265/2022,
धारा 8/20 NDPS Act के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया।
11 गवाहों की हुई गवाही
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मामला न्यायालय में सिद्ध हो सका।
न्यायालय ने आरोपी को किया दोषसिद्ध
दिनांक 07 फरवरी 2026 को माननीय एएसजे-3 न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा मामले की सुनवाई पूरी करते हुए
अभियुक्त सोनू गौड को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास से दण्डित किया गया।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी सफलता
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सजा ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है, जिससे नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूती मिली है।