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Azamgarh News: धोखाधड़ी के पैसों से खरीदी ₹50 लाख की जमीन कुर्क, मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
📅 14 Feb 2026, 14:47
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Azamgarh News (उत्तर प्रदेश): जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना मुबारकपुर पुलिस ने धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ वादी मैनुद्दीन (पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार) की तहरीर पर अभियुक्त अमान अहमद और उसकी पत्नी फरहाना बानो (निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज) के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 324/25 पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने मैनुद्दीन के साथ ₹36,00,000 (छत्तीस लाख रुपये) की बड़ी धोखाधड़ी की।
जांच में सामने आया कि इस ₹36 लाख की राशि में से ₹16 लाख आरटीजीएस (RTGS) के जरिए और बाकी नकद लिए गए थे। धोखाधड़ी से प्राप्त इसी अवैध धन का उपयोग कर अभियुक्तों ने 04 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी (तहसील सगड़ी) में अपने नाम से जमीन खरीदी थी।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) आजमगढ़ के आदेश और जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अनुमति के बाद, पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कुर्क की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.1361 हेक्टेयर है, जिसका विवरण निम्न है:
गाटा संख्या: 595, 593, 637, और 660।
स्थान: ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार।
बाजार मूल्य: लगभग ₹50,00,000 (पचास लाख रुपये)।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
शनिवार, 14 फरवरी 2026 को क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल और प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और नायब तहसीलदार सगड़ी की मौजूदगी में डुग्गी-मुनादी कराकर जमीन को कुर्क किया गया। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है।
पुलिस का संदेश: एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के जरिए आर्थिक लाभ कमाने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।