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आजमगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
📅 18 Mar 2026, 14:56
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जनपद आजमगढ़ में “ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते एक गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है।
थाना रौनापार क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज एक मामले में आरोपी एहसान पुत्र इस्लाम पर एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस संबंध में 03 सितंबर 2018 को वादी द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर थाना रौनापार में धारा 376AB भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी को दोषी करार दिया।
दिनांक 18 मार्च 2026 को न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई जाएगी।