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राजनीति

मंगेतर ही निकला कातिल: खुशबू हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹1.5 लाख जुर्माना

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आजमगढ़ के चर्चित खुशबू हत्याकांड में मंगेतर को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और ₹1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

आजमगढ़ में बहुचर्चित खुशबू हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मंगेतर को दोषी करार दिया है। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1,50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना अतरौलिया क्षेत्र का है। 04 अगस्त 2021 को वादिनी पूजा पत्नी अमित कुमार ने थाना अतरौलिया में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी ननद खुशबू की शादी देवानंद उर्फ गोलू से तय हुई थी। शादी से पहले आरोपी ने खुशबू को मिलने के लिए बुलाया और फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गहन विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान 7 गवाहों की गवाही कराई गई। लगातार प्रभावी पैरवी के बाद 08 मई 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को दोषी मानते हुए उम्रकैद और ₹1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” की बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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