Azamgarh News: नाबालिग से रेप के दोषी 'विधि विवादित किशोर' को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
आजमगढ़ (Azamgarh News): जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' (Operation Conviction) के तहत आजमगढ़ पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। माननीय विशेष पॉक्सो अदालत ने एक विधि विवादित किशोर (Juvenile in conflict with law) को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामला जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ वर्ष 2019 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी।
क्या था पूरा मामला? (The Incident)
घटना 11 अप्रैल 2019 की है। थाना क्षेत्र की एक महिला ने जीयनपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक किशोर (विधि विवादित) बहला-फुसलाकर घर के बगल स्थित ट्यूबवेल पर ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म (Rape) किया।
इस शिकायत पर जीयनपुर पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 76/2019 धारा 376 भादवि और 3/4 POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
8 गवाहों ने दी गवाही (Legal Proceedings)
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी किशोर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मॉनिटरिंग सेल ने इस केस में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कुल 8 गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की।
कोर्ट का फैसला (Verdict)
आज दिनांक 09 फरवरी 2026 को माननीय विशेष POCSO कोर्ट, आजमगढ़ ने पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के आधार पर विधि विवादित किशोर को दोषी माना।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे:
- 10 वर्ष का कठोर कारावास
- ₹10,000 का अर्थदंड (जुर्माना) की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और यह फैसला उसी दिशा में एक नजीर है।