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राजनीति
आजमगढ़: पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कोर्ट का बड़ा फैसला
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📅 07 Mar 2026, 03:42 PM
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आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी रतन उर्फ रजनीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन
आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी रतन उर्फ रजनीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन
आजमगढ़ की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला लगभग चार साल पुराने मामले में आया है।
क्या है पूरा मामला
मामला जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र का है। धनार बाध गांव निवासी बसंत राम ने 3 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कविता की शादी बड़हलगंज निवासी रतन उर्फ रजनीश से हुई थी।
परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही आरोपी रतन अपनी पत्नी को दहेज की मांग और संतान न होने को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था।
संदिग्ध हालात में हुई थी मौत
परिवार का आरोप है कि इसी प्रताड़ना के बीच कविता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
अदालत में पेश किए गए सबूत
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और मामले से जुड़े साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए।
अदालत ने सुनाया फैसला
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी रतन उर्फ रजनीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी पैरवी के जरिए आरोपियों को सजा दिलाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।
आजमगढ़ की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला लगभग चार साल पुराने मामले में आया है।
क्या है पूरा मामला
मामला जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र का है। धनार बाध गांव निवासी बसंत राम ने 3 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कविता की शादी बड़हलगंज निवासी रतन उर्फ रजनीश से हुई थी।
परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही आरोपी रतन अपनी पत्नी को दहेज की मांग और संतान न होने को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था।
संदिग्ध हालात में हुई थी मौत
परिवार का आरोप है कि इसी प्रताड़ना के बीच कविता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
अदालत में पेश किए गए सबूत
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और मामले से जुड़े साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए।
अदालत ने सुनाया फैसला
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी रतन उर्फ रजनीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी पैरवी के जरिए आरोपियों को सजा दिलाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।