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) आजमगढ़ : रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार — रात 12 बजे पुलिस का छापा, धुएं के बीच 3 गिरफ्तार
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आजमगढ़ : रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार — रात 12 बजे पुलिस का छापा, धुएं के बीच 3 गिरफ्तार

📅 29 Mar 2026, 22:41 👁️ 1 व्यूज
रेस्टोरेंट नीचे बंद था — ऊपर धुएं में डूबा था हुक्का बार, रात 12 बजे पुलिस ने मारा छापा आजमगढ़, 29 मार्च 2026। बाहर से देखने पर रायल रेस्टोरेंट बंद था। शटर गिरा हुआ। लेकिन ऊपर जाइए तो एक अलग ही दुनिया थी। कमरे में धुआं। दुर्गंध। तीन मेजों पर छह हुक्के। और कई युवक बेफिक्री से कश लगाते हुए। रात के 12 बज रहे थे जब सरायमीर पुलिस की टीम खरेवा मोड़ से दीदारगंज रोड स्थित इस रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा खुला — और जो नजारा था वो सब कुछ बयां कर रहा था। पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। जो जिधर से निकल सका — निकल गया। लेकिन तीन नहीं बच पाए। किराए पर लिया था ऊपरी हिस्सा — और खोल दिया अड्डा पकड़े गए मुख्य आरोपी आदित्य राय उर्फ अवनीश ने पूछताछ में बताया कि रेस्टोरेंट का नीचे का हिस्सा किसी और का था — उसने और उसके साथी अशरफ ने दूसरी और तीसरी मंजिल को किराए पर लेकर हुक्का बार चालू कर दिया था। बाकी दोनों पकड़े गए — अशरफ और मो. शबाब — वेटर का काम करते थे। पुलिस ने जब वैध कागजात मांगे तो कुछ पेश नहीं किया जा सका। हुक्का बार चलाने की न कोई अनुमति, न कोई लाइसेंस। 615 ग्राम विदेशी तंबाकू — सब कुछ बेहिसाब तलाशी में जो सामान मिला वो बता रहा था कि यह कोई छोटा-मोटा अड्डा नहीं था। 6 हुक्के, 5 पाइप, 6 चिलम, 615 ग्राम विदेशी ब्रांड का फ्लेवर युक्त तंबाकू और 3 पैकेट कोयला। आदित्य राय की जेब से 480 रुपये नगद भी बरामद हुए। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद खुलेआम चल रहे इस अड्डे पर BNS की धारा 223/271/272 और सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4/21 के तहत मु०अ०सं० 85/2026 दर्ज किया गया। कौन हैं तीनों? आदित्य राय उर्फ अवनीश पुत्र अनिल राय — ग्राम गांगेपुर, थाना बिलरियागंज। अशरफ पुत्र अरशद — माहूल, थाना अहिरौला। मो. शबाब पुत्र अमजद अली — पुराना पवई रोड, माहूल, थाना अहिरौला। तीनों को पुलिस ने पकड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय भेज दिया  है।

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