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आजमगढ़ : गोवध कर मांस बेचने वाले दो शातिर मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार — पुलिस टीम पर की थी जानलेवा फायरिंग, 2 तमंचे व चोरी की बाइक बरामद
📅 26 Mar 2026, 11:17
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आजमगढ़, 26 मार्च 2026। थाना मुबारकपुर पुलिस ने रात के अंधेरे में गोवध कर प्रतिबंधित मांस बेचने वाले संगठित गिरोह के दो शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने के बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से 2 अवैध देशी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
21 मार्च को दर्ज हुई थी FIR — बाग में मिला था मांस
मामले की शुरुआत 21 मार्च 2026 को हुई जब ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर निवासी श्रीमती उषा देवी पत्नी पंचदेव ने थाने में तहरीर दी कि 20/21 मार्च की रात अज्ञात व्यक्तियों ने उनके आम के बाग से प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी कर उसका वध किया और मांस वहीं बाग में फेंक दिया।
शिकायत के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं० 108/2026 — धारा 303(2) BNS, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर इमरान पुत्र मुमताज उर्फ लड्डू (28 वर्ष) और कासिद पुत्र फरियाद (21 वर्ष) — दोनों निवासी ग्राम बम्हौर — का नाम प्रकाश में आया।
रात में घेराबंदी — भागे तो पीछा किया — फिर की फायरिंग
25/26 मार्च 2026 की रात प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग और वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। मुखबिर खास से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त मोटरसाइकिल से समोधी की ओर आ रहे हैं।
सूचना पर तत्काल बावन बीघा मैदान, गजहड़ा के पास घेराबंदी की गई। संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। पीछा करने पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। इसके बाद दोनों अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी लेकिन फायरिंग जारी रही। तब आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लगी। रात करीब 1:31 बजे मौके पर ही दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। घायल अभियुक्तों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर भेजकर उपचार कराया जा रहा है।
दिन में रेकी, रात में गोवध — 400-500 रुपये किलो बेचते थे मांस
पूछताछ में गिरोह के काम करने का पूरा तरीका सामने आया। दोनों आरोपी दिन में क्षेत्र में घूमकर पशुओं की रेकी करते थे। रात में पशु चुराकर एकांत स्थान पर ले जाकर गोवध करते थे। प्रतिबंधित मांस को 400 से 500 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। पहचान छुपाने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे और लगातार ठिकाना बदलते रहते थे।
दो मुकदमे दर्ज
मु०अ०सं० 108/2026 — धारा 303(2) BNS, गोवध निवारण अधिनियम 3/5/8, पशु क्रूरता अधिनियम 11, थाना मुबारकपुर।
मु०अ०सं० 115/2026 — धारा 109(1), 317(2), 338, 340(2) BNS व आर्म्स एक्ट 3/25/27, थाना मुबारकपुर।
गिरफ्तार/घायल अभियुक्त
इमरान पुत्र मुमताज उर्फ लड्डू (28 वर्ष) और कासिद पुत्र फरियाद (21 वर्ष) — दोनों निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
बरामदगी
2 अवैध देशी तमंचे (.315 बोर), 2 जिंदा कारतूस (.315 बोर), 2 खोखा कारतूस (.315 बोर) और 1 चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होंडा सीडी डीलक्स (फर्जी नंबर प्लेट UP50 S 3503)।
मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय, उपनिरीक्षक आशुतोष मौर्य, उपनिरीक्षक मुरारी मिश्रा, उपनिरीक्षक वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल भानु पाण्डेय, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल सूरज यादव, कांस्टेबल केशर यादव, कांस्टेबल दुर्गेश गौड़, कांस्टेबल संदीप शर्मा, कांस्टेबल बृजमोहन, कांस्टेबल इरशाद अंसारी — सभी थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।