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Azamgarh News: खेत में मिली थी मुंडी-खाल, गोवध का आरोपी मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार — तमंचा व कारतूस बरामद; तीन साथी अभी फरार

📅 28 Mar 2026, 08:28 👁️ 2 व्यूज
आजमगढ़, 28 मार्च 2026। थाना बिलरियागंज पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित एक शातिर आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से 1 अवैध तमंचा (.315 बोर), 1 जिंदा मिस कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के तीन अन्य साथी अभी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। 17 मार्च को खेत में मिली थी मुंडी और खाल मामले की शुरुआत 17 मार्च 2026 को हुई जब ग्राम मधनापार, थाना बिलरियागंज निवासी जयप्रकाश यादव पुत्र रामराज यादव ने थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम इमलीपुर स्थित एक खेत में प्रतिबंधित पशु की मुंडी और खाल पाई गई है। शिकायत के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु०अ०सं० 62/2026 — गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान सलमान, तबरेज, सरफराज (तीनों पुत्र अन्सार) तथा मेराज पुत्र स्व. रियाजुल उर्फ मौलाना — सभी निवासी मोहम्मदपुर, थाना बिलरियागंज — का नाम प्रकाश में आया। तभी से इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। 27/28 मार्च की रात — घेराबंदी, फायरिंग और मुठभेड़ 27/28 मार्च 2026 की रात थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग और वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। सूचना मिली कि वांछित आरोपी तबरेज जलालुद्दीन पट्टी मार्ग से छिछोरी की ओर आ रहा है। तत्काल उक्त मार्ग पर घेराबंदी की गई। संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद फायरिंग जारी रहने पर आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें तबरेज के दाहिने पैर में गोली लगी। रात करीब 1:15 बजे उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज भेजकर उपचार कराया जा रहा है। पूछताछ में उगली पूरी साजिश पूछताछ में तबरेज ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों सलमान, सरफराज और मेराज के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोवध की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने बताया कि 16/17 मार्च की रात सभी लोग एकत्र होकर ग्राम इमलीपुर के खेत में पहुंचे, जहां प्रतिबंधित पशु को चोरी कर उसका वध किया गया। पहचान छिपाने के लिए मुंडी और खाल वहीं छोड़ दी गई। घटना के बाद सभी अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए और पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदलते रहे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वे लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गोवध करते थे। पहले से दागी है आरोपी गिरफ्तार तबरेज का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। उसके खिलाफ पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं — 2025 में गोवध निवारण अधिनियम का एक मामला, 2025 में ही मारपीट, SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में एक मामला, और वर्तमान मामला मु०अ०सं० 62/2026। दो मुकदमे दर्ज मु०अ०सं० 62/2026 — गोवध निवारण अधिनियम धारा 3/5/8, थाना बिलरियागंज। मु०अ०सं० 73/2026 — BNS धारा 109 व आर्म्स एक्ट धारा 3/25, थाना बिलरियागंज। गिरफ्तार/घायल आरोपी तबरेज पुत्र अन्सार (उम्र करीब 24 वर्ष) — निवासी मोहम्मदपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़। गिरफ्तारी टीम थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, उपनिरीक्षक सुधीर पाण्डेय, उपनिरीक्षक मनीष कुमार विश्वकर्मा तथा हमराह पुलिस बल — सभी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

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