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Image: Major action against harsh firing from licensed weapon, DM canceled arms license
अपराध

लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग पर बड़ी कार्रवाई, डीएम ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

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| | 👁️ 3 | 📍 Azamgarh
आजमगढ। जिले के थाना रानी की सराय क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मंदिर परिसर में लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने के मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में हर्ष फायरिंग की पुष्टि होने के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

जांच में फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय के रूप में हुई। उनके नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 तथा शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज था।

हर्ष फायरिंग के संबंध में थाना रानी की सराय में मु0अ0सं0 65/2021, धारा 286 भादवि एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई। लाइसेंसधारी को सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया।bपुलिस के अनुसार लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग तथा लोकशांति एवं लोकसुरक्षा प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।


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