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राजनीति

Azamgarh News: वोटर लिस्ट में कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? DM ने दी चेतावनी, पार्टियों के लिए जारी किए सख्त नियम

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| 📅 06 Feb 2026, 03:56 PM | 👁️ 47

🗳️ आजमगढ़: कहीं वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब तो नहीं? सावधान! चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं। डीएम रविन्द्र कुमार ने आज साफ कह दिया—एजेंट अब थोक में फॉर्म नहीं जमा कर पाएंगे। अगर आप 18

🗳️ आजमगढ़: कहीं वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब तो नहीं? सावधान! चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं। डीएम रविन्द्र कुमार ने आज साफ कह दिया—एजेंट अब थोक में फॉर्म नहीं जमा कर पाएंगे। अगर आप 18

आजमगढ़ (Azamgarh)। क्या आपने अपना और अपने परिवार का नाम नई वोटर लिस्ट में चेक कर लिया है? अगर नहीं, तो तुरंत कर लें। आगामी चुनावों को देखते हुए आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। शुक्रवार (6 फरवरी 2026) को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार (DM Ravindra Kumar) ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात करें और यह सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर युवा का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। BLA के लिए '10 फॉर्म' का सख्त नियम बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नए निर्देशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने राजनीतिक दलों को चेतावनी और निर्देश देते हुए कहा: 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं: कोई भी बूथ लेवल एजेंट (BLA) एक दिन में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को 10 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकेगा। लिखित घोषणा जरूरी: BLA को फॉर्म जमा करते समय लिखित घोषणा देनी होगी कि उसने जानकारी को व्यक्तिगत रूप से वेरिफाई किया है। जांच का दायरा: अगर कोई एजेंट पूरी संशोधन अवधि में 30 से ज्यादा फॉर्म जमा करता है, तो ERO/AERO द्वारा उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन (Cross Verification) की जाएगी। बल्क में रोक: जिन पार्टियों ने BLA नियुक्त नहीं किए हैं, वे एक साथ बल्क (Bulk) में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकेंगी। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कम डीएम ने आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा कि जिले में 18-19 आयु वर्ग के केवल 13,431 मतदाता ही लिस्ट में हैं, जो काफी कम है। वहीं, लिंग अनुपात (Gender Ratio) पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जनगणना (Census) के अनुसार जिले का जेंडर रेश्यो 1017 है, जबकि वोटर लिस्ट में यह केवल 831 है। उन्होंने पार्टियों से अपील की कि घर-घर जाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम फॉर्म-6 भरकर जुड़वाएं। महत्वपूर्ण तारीखें (Important Dates)
  • दावे और आपत्तियां: 6 फरवरी 2026 तक (आज अंतिम दिन)।
  • नोटिस और सत्यापन: 27 फरवरी 2026 तक।
  • वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन: 6 मार्च 2026 को किया जाएगा।
फॉर्म भरने में न करें गलती जिलाधिकारी ने बताया कि पुराने फॉर्म अब मान्य नहीं होंगे।
  1. नया नाम जोड़ने के लिए: संशोधित फॉर्म-6 का उपयोग करें।
  2. करेक्शन/शिफ्टिंग के लिए: नाम में सुधार, स्थान परिवर्तन या डुप्लीकेट कार्ड के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल करें।
बैठक में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
आजमगढ़ (Azamgarh)। क्या आपने अपना और अपने परिवार का नाम नई वोटर लिस्ट में चेक कर लिया है? अगर नहीं, तो तुरंत कर लें। आगामी चुनावों को देखते हुए आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। शुक्रवार (6 फरवरी 2026) को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार (DM Ravindra Kumar) ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात करें और यह सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर युवा का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। BLA के लिए '10 फॉर्म' का सख्त नियम बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नए निर्देशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने राजनीतिक दलों को चेतावनी और निर्देश देते हुए कहा: 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं: कोई भी बूथ लेवल एजेंट (BLA) एक दिन में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को 10 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकेगा। लिखित घोषणा जरूरी: BLA को फॉर्म जमा करते समय लिखित घोषणा देनी होगी कि उसने जानकारी को व्यक्तिगत रूप से वेरिफाई किया है। जांच का दायरा: अगर कोई एजेंट पूरी संशोधन अवधि में 30 से ज्यादा फॉर्म जमा करता है, तो ERO/AERO द्वारा उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन (Cross Verification) की जाएगी। बल्क में रोक: जिन पार्टियों ने BLA नियुक्त नहीं किए हैं, वे एक साथ बल्क (Bulk) में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकेंगी। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कम डीएम ने आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा कि जिले में 18-19 आयु वर्ग के केवल 13,431 मतदाता ही लिस्ट में हैं, जो काफी कम है। वहीं, लिंग अनुपात (Gender Ratio) पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जनगणना (Census) के अनुसार जिले का जेंडर रेश्यो 1017 है, जबकि वोटर लिस्ट में यह केवल 831 है। उन्होंने पार्टियों से अपील की कि घर-घर जाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम फॉर्म-6 भरकर जुड़वाएं। महत्वपूर्ण तारीखें (Important Dates)
  • दावे और आपत्तियां: 6 फरवरी 2026 तक (आज अंतिम दिन)।
  • नोटिस और सत्यापन: 27 फरवरी 2026 तक।
  • वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन: 6 मार्च 2026 को किया जाएगा।
फॉर्म भरने में न करें गलती जिलाधिकारी ने बताया कि पुराने फॉर्म अब मान्य नहीं होंगे।
  1. नया नाम जोड़ने के लिए: संशोधित फॉर्म-6 का उपयोग करें।
  2. करेक्शन/शिफ्टिंग के लिए: नाम में सुधार, स्थान परिवर्तन या डुप्लीकेट कार्ड के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल करें।
बैठक में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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